Since: 23-09-2009
राजधानी रायपुर में गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश किरण थवाईत की अदालत ने हिस्ट्रीशीटर रवि साहू उर्फ रवि बाबा समेत छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
सजा पाने वालों में कोतवाली निवासी रवि साहू, अनील उर्फ अली जुल्फेकार, संजय उर्फ लेंडी जुल्फेकार और ओडिशा के बलांगीर जिले के निवासी गणेश बागर्ती, विक्रम शाह और प्रियवंत कुम्हार शामिल हैं। जांच में सामने आया कि गांजा तस्करी का यह नेटवर्क अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय था और रायपुर में इसकी सप्लाई की जा रही थी।
विशेष लोक अभियोजक भुवन लाल साहू के अनुसार, 4 फरवरी 2025 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कालीबाड़ी चौक में कार्रवाई की थी। यहां आरोपी बैग में गांजा रखकर पुड़िया बनाकर ग्राहकों को बेचते पकड़े गए। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे रवि साहू के निर्देश पर नशे का कारोबार कर रहे थे। कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश साक्ष्यों, गवाहों और केस डायरी को विश्वसनीय मानते हुए सभी आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराया और कठोर सजा सुनाई।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
|
All Rights Reserved ©2026 MadhyaBharat News.
Created By:
Medha Innovation & Development |