Since: 23-09-2009

  Latest News :
सीएम योगी बोले- जीरो टॉलरेंस, अपराधियों में अब कोई अपना-पराया नहीं.   संसद सत्र- NDA संसदीय दल की बैठक.   ‘घोटाले की फाइल मेरे पास थी, 10 दिन में मौत’, संजय राउत के बयान से महाराष्ट्र की सियासत गरम.   बीएमसी चुनाव में मनसे की करारी हार, राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को दिया सख्त संदेश.   लोकसभा में हंगामा: राहुल गांधी के ‘चीनी टैंक’ दावे पर सदन बार-बार स्थगित.   एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर सस्पेंस बरकरार, शरद पवार मुंबई रवाना.   90 लाख रुपये की चोरी का खुलासा, सोना-चांदी कचरे में छुपाया गया.   सिंहस्थ के लिए मेला स्पेशल ट्रेन, इंदौर को मिलेंगी वंदे भारत एक्सप्रेस.   ब्राह्मणों पर पूर्व अपर मुख्य सचिव का बयान, सोशल मीडिया से सियासत तक हलचल.   एमपी बजट 2026 की तैयारी तेज, फिजूलखर्ची पर लगेगा सख्त ब्रेक.   रेल बजट 2026: मध्यप्रदेश को 15,185 करोड़ की सौगात, सिंहस्थ के लिए विशेष पैकेज.   उज्जैन में बनेगा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, 300 एकड़ से ज्यादा जमीन होगी अधिग्रहित.   सरकारी-निजी अस्पतालों को भुगतान न मिलने से कैशलेस सुविधा बंद होने की आशंका.   नए रेल प्रोजेक्ट्स से आदिवासी अंचल और उद्योगों को मिलेगा बड़ा लाभ.   धान उठाव में सुस्ती सरकार पर सवाल.   कोरबा में आधी रात दुकान में भीषण आग: मून बिरयानी सेंटर जलकर खाक, बड़ा हादसा टला.   रायगढ़ में देह व्यापार का भंडाफोड़: केलो विहार के किराये के मकान पर छापा, दो आरोपी गिरफ्तार.   कोरबा में सीएम विष्णु देव साय का दौरा: अटल स्मृति भवन का भूमि पूजन, युवा कांग्रेस का विरोध.  
राणा दम्पति की जमानत पर फैसला बुधवार को
mumbai, Decision on bail , Rana couple , Wednesday

मुंबई। सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की जमानत याचिका पर फैसला मुंबई की सेशन कोर्ट ने बुधवार तक टाल दिया।

राणा दम्पति ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पैतृक निवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। आरोप है कि राणा दम्पति ने ये ऐलान इसलिए किया ताकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की याद दिला सके। इसके बाद राणा दम्पति पर दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करने जैसे कई आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया। सांसद नवनीत राणा फिलहाल भायखला स्थित महिला जेल में बंद हैं वही उनके विधायक पति को नवी मुंबई स्थित तलोजा जेल में रखा गया है। राणा दम्पति पर आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ-साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज है। सबसे बड़ी धारा 124 ए (राजद्रोह) की धारा भी लगाई गई है।

राणा दम्पति की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अबद पोंडा और रिजवान मर्चेंट ने कोर्ट में पुलिस के दावों के खिलाफ दलील रखी कि उनके क्लाइंट की नफरत फैलाने की कोई मंशा नहीं थी। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को शांतिप्रिय ढंग से सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है। हनुमान चालीसा पढ़ने से हिंसा भड़कने की कोई उम्मीद ही नहीं थी।

पुलिस शिकायत का जिक्र करते हुए बचाव पक्ष ने कहा कि उनके पक्षकार मातोश्री के सामने बिना अपने समर्थकों के साथ अकेले ही हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे। सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने की बात उनके सपनों में भी कभी नहीं आई। वहीं जमानत का विरोध कर रही पुलिस की तरफ से दलील दी गई कि राणा दम्पति ने धर्म के नाम पर हिंसा भड़काने की कोशिश की। फिलहाल राणा दम्पति को सोमवार को बेल मिलेगी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी लेकिन अब अदालत ने इस मामले की सुनवाई 4 मई तक टाल दी है।

MadhyaBharat 2 May 2022

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2026 MadhyaBharat News.