Since: 23-09-2009
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने दिल्ली भाजपा के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को राहत प्रदान करते हुए पांच जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी । हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिए थे कि वह बग्गा के खिलाफ 10 मई तक दंडात्मक कार्रवाई न करे।
पंजाब में सत्ता परिवर्तन के बाद दिल्ली के भाजपा नेता तेजिंदर पाल बग्गा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ मोहाली में मामला दर्ज किया गया था।
छह मई को उस समय हंगामा हुआ जब पंजाब पुलिस बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पहुंच गई और हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस द्वारा पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया गया। पंजाब पुलिस जब बग्गा को लेकर चंडीगढ़ आ रही थी तो रास्ते में कुरुक्षेत्र पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसे लेकर कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला और दिल्ली पुलिस ने तेजिंदर पाल को पंजाब पुलिस के कब्जे से छुड़वा लिया। सात मई को मोहाली की अदालत ने बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। मोहाली की अदालत ने 23 मई तक बग्गा को अदालत में पेश करने के निर्देश जारी किए ।
मोहाली की पुलिस इस कार्रवाई के कुछ घंटे बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार तक तेजिंदर पाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बग्गा को 5 जुलाई तक राहत दे दी है।
बग्गा के वकील ने कहा कि मामला सियासी रंजिश का है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस वीडियो को लेकर बग्गा के खिलाफ एफआआर दर्ज की गई है, वह वीडियो तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है। वहीं पंजाब के एडवोकेट जनरल ने इस याचिका का विरोध करते हुए इसे रद्द करने की मांग की।
MadhyaBharat
10 May 2022
All Rights Reserved ©2024 MadhyaBharat News.
Created By: Medha Innovation & Development
|