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पक्ष सुनने के बाद मंगलवार तक सुनवाई टली
उत्तरप्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला अदालत में पहले दिन सुनवाई हुई। करीब 40 मिनट की सुनवाई में जज ने दोनों पक्षों को सुना इसके बाद सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी गई । सोमवार को दोपहर 2 बजे से सुनवाई शुरू हुई। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेस की अदालत में मां श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा-अर्चना की अनुमति और अन्य देवी-देवताओं के विग्रहों को संरक्षित करने को लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई। अभी तक कुल मिलाकर 4 याचिकाएं हैं। सुनवाई से पहले कोर्टरूम खाली करवाया गया। यहां सिर्फ 23 लोगों को रहने की अनुमति डी गई। जो केस से जुड़े लग थे । इसी दौरान पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को अदालत में जाने की अनुमति नहीं मिली। 23 लोगों की लिस्ट में उनका नाम नहीं था। अजय मिश्रा ने ही पहले दौर की वीडियो ग्राफी की थी। मुस्लिम पक्ष ने अजय मिश्रा के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद जिरह शुरू हुई। जज ने कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को बुलाया गया। विशाल सिंह ने ही वीडियोग्राफी की थी और निचली अदालत में पेश की थी। जिला जज सर्वे की कॉपी के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े गए। सुनवाई के दौरान 1991 वर्शिप एक्ट का जिक्र हुआ। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज कर दी जाए। क्योंकि ये याचिकाएं 1991 वर्शिप एक्ट के खिलाफ हैं। हिंदू पक्ष की ओर से इस संबंध में वकील विष्णु जैन ने दलीलें पेश की। मंगलवार को जज यह तय करेंगे कि वे किस क्रम में याचिकाएं सुनी जाएं। और सुनवाई की अगली तारीख क्या हो? मंदिर पक्ष ने अदालत से तहखाने की दीवार और मलबा हटाकर वीडियोग्राफी कराने की मांग की है। शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बाबत रिपोर्ट भी मंगाने की अपील की है। जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद पांडेय ने वजूखाने की मछलियों की जीवनरक्षा के लिए उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित करने का आग्रह किया है।सील किए गए क्षेत्र में चारों तरफ पाइप लाइन व नल लगे हैं। इसका उपयोग नमाजी वजू के लिए करते हैं। पाइपलाइन को भी सील क्षेत्र से हटाने की मांग की है। दोनों प्रार्थनापत्रों पर मस्जिद पक्ष ने आपत्ति दाखिल की है। वहीं मस्जिद पक्ष का ये भी कहना है की अगर दीवार तोड़ी गई तो पूरी मस्जिद ढह सकती है।
MadhyaBharat
23 May 2022
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