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अनुराग ठाकुर ,परवेश वर्मा के खिलाफ थी याचिका
हेट स्पीच मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी सांसद परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर याचिका को खारिज कर दिया है । माकपा नेता वृंदा करात ने यह याचिका दायर की थी। याचिका में भाजपा नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान नफरत भरे भाषण देने के लिए केस दर्ज करने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि अगस्त 2021 में ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर शिकायत को खारिज कर दिया था। यह टिकाऊ नहीं है क्योंकि सक्षम प्राधिकारी, केंद्र सरकार से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त नहीं हुई थी। सोमवार को दिल्ली न्यायालय ने सहमति व्यक्त की। कहा कि इस तरह की याचिका पर विचार करने से पहले सरकार से मंजूरी आवश्यक है। कोर्ट बिना इजाजत के जांच का आदेश नहीं दे सकती है। निचली अदालत के आदेश को बरकार रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि रिट याचिका सुनवाई योग्य थी। कानून की स्थापित स्थिति के साथ प्रभावी वैकल्पिक उपाय के अस्तित्व पर न्यायिक फैसलों को देखते हुए उसपर विचार नहीं किया जा सकता था। कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ताओं के पास रिट याचिका दायर करने के बजाय वैकल्पिक कानूनी उपाय हैं। इस मौके पर अदालत ने सलाह देते हुए कहा कि उच्च पदों पर आसीन लोग खुद जिम्मेदारी को समझे। उनको समाज का आदर्श बनाना है। जिम्मेदारी के साथ आचरण करें
MadhyaBharat
13 June 2022
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