Since: 23-09-2009
केंद्र सरकार से कहा कानून में संशोधन हो नहीं खर्च जुर्माना लगे
चुनाव आयोग ने एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने से रोकने के लिए केंद्र को सुझाव भेजा है। इसको लेकर कानून में संशोधन पर जोर दिया गया है। चुनाव आयोग ने ये भी कहा की एक उम्मीदवार दो जगह से चुनाव लड़ता है। और एक सीट पर उपचुनाव होता है। इसके लिए उम्मीदवारों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए, क्योंकि यह निर्वाचन क्षेत्र को खाली और उपचुनाव करवाने के लिए बाध्य करता है। कानून मंत्रालय में विधायी सचिव के साथ बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 2004 में प्रस्तावित सुधार के लिए यह जोर दिया। ये विधायी विभाग इलेक्शन कमीशन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है। फिलहाल चुनावी कानून में एक उम्मीदवार को दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति है। अगर कोई उम्मीदवार एक से अधिक सीटों से निर्वाचित होता है, तो वह केवल एक पर कब्जा कर सकता है। जिसमे उसने जीत हासिल की हो । 1996 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया गया था। ताकि किसी व्यक्ति को दो से अधिक सीटों से चुनाव लड़ने से रोका जा सके। चुनाव आयुक्त ने प्रस्ताव का हवाला देते हुए कहा कि पोल पैनल ने 2004 में आरपी अधिनियम में कुछ धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा अगर मौजूदा प्रावधानों को बरकरार रखना है तो दो सीटों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस सीट के लिए उपचुनाव का खर्च वहन करना चाहिए। जिसे जीत हासिल करने की स्थिति में खाली करने का फैसला करता है। खर्च राशि पांच से दस लाख तक रखने की बात कही गई थी।
MadhyaBharat
|
All Rights Reserved ©2025 MadhyaBharat News.
Created By:
Medha Innovation & Development |