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शाहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश
शाहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR  दर्ज करने का आदेश

 

शाहनवाज सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

 

पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने  एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।  2018 में बीजेपी नेता पर लगे दुष्कर्म के आरोपों को देखते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस तीन महीने में जांच पूरी करें और रिपोर्ट निचली अदालत को सौंपे।मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट ने 12 जुलाई 2018 को शाहनवाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ शाहनवाज हुसैन ने रिवीजन पिटीशन लगाई थी। इसे खारिज कर दिया गया था। अब बीजेपी नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन यहां उन्हें राहत नहीं मिली। हुसैन के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 328, 120बी और 506 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।  जस्टिस आशा मेनन ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पुलिस का रवैया ढीला रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में भाजपा नेता ने कहा कि इस मामले की जल्द सुनवाई हो, लेकिन कोर्ट ने इससे मना कर दिया। अदालत अगले सप्ताह इस मामले पर विचार कर सकती है। वहीं इस बीच शाहनवाज ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें शाहनवाज के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराने की अपील की गई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि बीजेपी नेता ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ रेप किया। उसे जान से मारने की धमकी दी थी। 

MadhyaBharat 18 August 2022

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