Since: 23-09-2009
एससी ने केंद्र के 2016 संशोधन पर रोक लगा दी है
सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी सम्पत्ति मामले में बड़ा फैसला दिया है। केंद्र सरकार के कानून संशोधन को सर्वोच्च अदालत ने निरस्त कर दिया है। यानी अब देश में बेनामी सम्पत्ति रखने वालों को किसी प्रकार की सजा नहीं होगी। केंद्र सरकार ने बेनामी अधिनियम में 2016 में संशोधन किया था, जिसके तहत बेनामी सम्पत्ति रखने वालों को 3 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने कानून में इस बदलाव को असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून के तहत 2016 के पहले के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने नोटबंदी के बाद 2016 में बेनामी अधिनियम में संशोधन किया था। उद्देश्य यही था कि जिन लोगों के पास अघोषित या बेनामी सम्पत्ति है, उन पर शिकंजा कसा जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को यह बड़ा झटका है। एससी ने केंद्र के इस संशोधन में रोक लगा दी है। और इस कानून को असंवैधानिक बताया है।
MadhyaBharat
23 August 2022
All Rights Reserved ©2024 MadhyaBharat News.
Created By: Medha Innovation & Development
|