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रिमांड वापस कर टी राजा सिंह का रिहाई का आदेश जारी
तेलंगाना के निलंबित बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई है । कोर्ट ने उनकी रिमांड वापस कर दी और उनकी रिहाई का आदेश दिया। गिरफ्तारी के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 का पालन नहीं किए जाने के बाद कोर्ट ने राजा सिंह की रिहाई का आदेश दिया।
गौरतलब है कि पैगंबर मोहम्मद पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किए गए टी राजा सिंह को चेतावनी के साथ रिहा कर दिया गया। टी राजा सिंह ने स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और धर्म विशेष की आलोचना करते हुए सोमवार को एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में टी राजा सिंह ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ टिप्पणी करते दिख रहे हैं। फारूकी ने हाल ही में शहर में एक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी थी। वहीं टी राजा सिंह के खिलाफ धर्म के आधार पर अलग-अलग समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से संबंधित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना और दूसरों के बीच आपराधिक धमकी देना था। कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी के शो का हैदराबाद में विरोध, हंगामे के बीच BJYM के 50 कार्यकर्ता अरेस्ट किये गए। मंगलवार को बीजेपी ने विधायक टी राजा सिंह को इस्लाम के खिलाफ की गई एक विवादास्पद टिप्पणी के मामले में पार्टी से निलंबित कर दिया। साथ ही पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर ये भी पूछा कि क्यों ना उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए।
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