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झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने रद्द की सदस्यता
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने रद्द कर दी है। राजभवन की ओर से निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी दी जायेगी। जिसके बाद निर्वाचन आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। बताया जा रहा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग ने 26 अगस्त को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया है। सोरेन इस्तीफा देने के बाद दोबारा शपथ ग्रहण कर सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन ने रांची में अपने घर पर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायकों और मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक भी की। इसमें राज्य में राजनीतिक संकट पर चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर फैसला लिया गया कि महामहिम राज्यपाल का जो आदेश आएगा उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने राज्यपाल से कहा है कि चुनावी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए सोरेन को विधायक पद के ‘अयोग्य’ करार देना चाहिए। राज भवन ने हालांकि आधिकारिक तौर पर इस घटनाक्रम की पुष्टि नहीं की है। हालांकि सोरेन के दोबारा चुनाव लड़ने को लेकर रोक नहीं लगी है। वो फिर जीतकर 6 महीने के बाद आ सकते हैं।
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