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सर्वे 4 महीने के अंदर कराए जिला न्यायालय, हाई कोर्ट ने दिया आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने सोमवार को हुई सुनवाई में शाही ईदगाह के वीडियोग्राफी सर्वे का आदेश दिया। निचली अदालत से कहा कि सर्वे से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई चार महीने में पूरी कर ली जाए। हाई कोर्ट ने कहा है कि सर्वे टीम में वादी, प्रतिवादी के साथ ही अधिकारियों को शामिल किया जाए। कलेक्टर को इसकी रिपोर्ट तैयार करने और कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में इसी तरह से वीडियोग्राफी सर्वे किया गया था। इस केस में भी सुनवाई चल रही है। मथुरा में व विवादित स्थल की वीडियोग्राफी करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का हिंदू पक्ष में समर्थन किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने मथुरा जिला अदालत को सर्वे को लेकर लंबित याचिका पर चार महीने में फैसला सुनाने को कहा है. हाई कोर्ट ने मुख्य पक्षकार मनीष यादव की याचिका पर यह आदेश दिया है। सर्वे के दौरान वादी व प्रतिवादी भी मौजूद रहेंगे.जनपद के सक्षम अधिकारी मौक़े पर मौजूद रहेंगे। बता दें कि मंदिर पक्ष की तरफ से जिला न्यायालय में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर वीडियो ग्राफी की मांग की गई है।
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