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निजी कंपनी BDR कंस्ट्रक्शन को काम सौंपा गया
देश की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में से एक कोणार्क से सूर्य मंदिर के गर्भगृह में भरी हुई कई टेन बालू रेत को निकालने का काम जल्द ही शुरू किया जायेगा । उड़ीसा हाईकोर्ट के आदेश और केंद्रीय मंत्री के संसद को दिए गए आश्वासन के बाद मंदिर के गर्भगृह से रेत हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस काम के लिए एक निजी कंपनी BDR कंस्ट्रक्शन को काम सौंपा गया है। इस दौरान पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और उनकी देखरेख में पूरा काम होगा। करीब 119 साल पहले ब्रिटिश सरकार ने इस मंदिर के गर्भगृह में बालू रेत भर दी थी। ऐसा माना जा रहा है कि कोणार्क मंदिर के गर्भगृह से बालू रेत निकालने के बाद सूर्य मंदिर भी काफी बदल जाएगा। 800 साल पुराने ऐतिहासिक कोर्णाक सूर्य मंदिर के गर्भगृह में फिलहाल दर्शक प्रवेश नहीं कर पाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधीक्षक अरुण मल्लिक ने जानकारी दी है कि बीते 2 साल से विशेषज्ञों और इंजीनियरों की एक टीम गर्भगृह से रेत हटाने पर विचार विमर्श कर रही है। इसके लिए एक सुरक्षित प्रणाली तैयार की गई है ताकि लोग 13 वीं शताब्दी के मंदिर को सुरक्षित रखा जा सके और मंदिर में पर्यटक प्रवेश भी कर सके। मंदिर के गर्भगृह से बालू रेत निकालने में करीब 3 साल का समय लग जाएगा। रेत निकालने से पहले सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की गई है। मंदिर के गर्भगृह के रेत निकालने से पहले यहां एक 4 से 5 फीट की सुरंग बनाई गई है। पहले चरण में निजी कंपनी BDR कंस्ट्रक्शन 4 फीट चौड़ी और 5 फीट ऊंची सुरंग बनाकर वर्किंग प्लेटफार्म तैयार करेगी। इस प्लेटफार्म पर लिफ्ट और ट्राली के जरिए गर्भगृह से रेत और पत्थर निकाले जाएंगे। ASI ने जानकारी दी है कि रेत निकालते हुए संरचना को अस्थाई सपोर्ट देने के लिए स्टील बीम गाढे जाएंगे। ब्रिटिश सरकार ने तब रेत मंदिर को ढहने से बचाने के लिए तब ब्रिटिश सरकार ने रेत भरवा दी थी, ऐसा माना जा रहा था कि रेत गर्भगृह का भार अपने ऊपर ले लेगी, लेकिन रेत धीरे-धीरे नीचे दब रही है और इस कारण से मंदिर की संरचना में दरार आने लगी है। ऐसे में कई विशेषज्ञों ने सूर्य मंदिर के जगमोहनम (गर्भगृह) से रेत हटाने का सुझाव दिया। जानकारों का मानना है कि रेत को हटाने से मंदिर का जीवनकाल कई गुना बढ़ जाएगा। रुड़की स्थित सेंटर फार बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (CBR) की रिपोर्ट में रेत के खिसकने की बात कही गई थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने पुरातत्व विभाग के कड़ी फटकार लगाई थी।
MadhyaBharat
10 September 2022
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