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मुख्य न्यायाधीश ने पूर्ण अदालत की बैठक की अध्यक्षता की
27 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट में सभी संविधान पीठ की सुनवाई लाइव-स्ट्रीम की जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने पूर्ण अदालत की बैठक की अध्यक्षता की। सभी न्यायाधीश एकमत थे कि लाइव-स्ट्रीमिंग नियमित आधार पर संवैधानिक मामलों के प्रसारण के साथ शुरू होनी चाहिए। आपको बता दें वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने पिछले सप्ताह CJI और उनके साथी न्यायाधीशों को पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय से सार्वजनिक और संवैधानिक महत्व के मामलों की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने का अनुरोध किया था। वह 2018 में सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार और प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय तक पहुंच के अधिकार का एक हिस्सा लाइव-स्ट्रीमिंग की घोषणा के लिए याचिकाकर्ताओं में से एक थीं। जिन मामलों के लाइव-स्ट्रीम किए जाने की संभावना है, उनमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग कोटा कानून की चुनौतियां, दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार की धार्मिक प्रथा, अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह को भंग करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और बढ़े हुए मुआवजे पर केंद्र की याचिका शामिल हैं। 1984 भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए भी यह लागू होगा। इससे पहले अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली कार्यवाही का प्रसारण किया, जिसमें एक औपचारिक बेंच ने ललित के पूर्ववर्ती एनवी रमना को तीन साल से अधिक समय के बाद सुनवाई की लाइव-स्ट्रीमिंग की सिफारिश की थी। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत न्याय तक पहुंचने के अधिकार के तहत अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण घोषित किया। इसके बाद न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति, अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग को विनियमित करने के लिए मॉडल दिशानिर्देश लेकर आई। गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अपने यू ट्यूब चैनलों के माध्यम से अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण करते हैं।
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