Since: 23-09-2009
मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण
छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम,2002 संशोधन अधिनियम, 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर 20 सितम्बर 2022 को नगरीय निकाय के सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारियों को नियमितिकरण के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण में मुख्य नगर पालिका अधिकारी बलौदाबाजार,पलारी, भाटापारा, सिमगा,टुण्डरा,लवन, कसडोल एवं संबंधित कर्मचारी उपस्थित थे। आम जनता से अपील की है कि 13 जुलाई 2023 तक पूर्ण दस्तावेज के साथ नगरीय निकाय सीमा के अंदर संबंधित नगरीय निकाय सीमा के बाहर नगर तथा नगर निवेश बलौदाबाजार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश बलौदाबाजार में संपर्क कर सकते है।
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