Since: 23-09-2009

  Latest News :
केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में चार्जशीट दाखिल करेगा ईडी.   लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मोस्ट वांटेड शूटर जयप्रकाश गिरफ्तार.   प्रियंका गांधी बोलीं- हमारी सरकार आई तो किसान कर्जमाफी के लिए बनेगा स्थायी आयोग.   अधीर चौधरी ने कहा चुनाव हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा.   एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 30 सीनियर क्रू-मेंबर्स को बर्खास्त किया.   पित्रोदा का बयान विपक्षी गठबंधन को अस्वीकार.   महापौर के विरुद्ध लगाई गई चुनावी याचिका खारिज.   मुख्यमंत्री डॉ यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने गोविंद मालू के निधन पर जताया दुख.   सब इंस्पेक्टर के पैर में लगी गोली.   आरजीपीवी घोटाले में नया खुलासा.   धार में बोले नरेन्द्र मोदी- बाबा साहेब आम्बेडकर से घोर नफरत करती है कांग्रेस.   बारातियों से भरी बोलेरो और ट्रक की भीषण टक्कर में दो की मौत.   छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 57 सिविल जजों का किया तबादला.   महादेव सट्टा मामले में ईओडब्ल्यू ने प्रदेश के कई शहरों में दी दबिश.   सीजी बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित.   तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो पलटी एक की माौत.   जनता की सेवा के लिए रहें हमेशा तत्पर: हरिचंदन.   नए सत्र से ”न्योता भोजन” योजना बनेगी और अधिक प्रभावी.  
WhatsApp, Skype, Zoom,Telegram ,Google Duo कॉलिंग पर लगेगा चार्ज
WhatsApp, Skype, Zoom,Telegram ,Google Duo कॉलिंग पर लगेगा चार्ज

कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप्स को अब लाइसेंस , इंडियन कम्युनिकेशन बिल 2022 

WhatsApp, Skype, Zoom, Telegram और Google Duo जैसे ऐप्स पर कॉलिंग के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। WhatsApp, Skype, Zoom, Telegram और Google Duo जैसे कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप्स को अब लाइसेंस लेना होगा। माना जा रहा है कि इन सुविधाओं पर भी  सरकार  का कंट्रोल होगा। वीडियो कम्युनिकेशन और कॉलिंग ऐप्स के खिलाफ अपना रुख सख्त करते हुए, केंद्र ने इंडियन कम्युनिकेशन बिल 2022 का ड्राफ्ट तैयार किया है। नए ड्राफ्ट में, वॉट्सऐप, जूम और गूगल डुओ को टेलीकॉम लाइसेंस के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया है।  विभाग ने बिल पर इंडस्ट्री के सुझाव भी मांगे हैं। अगर बिल पास होता है तो दूरसंचार विभाग इसके हिसाब से चलेगा। ड्राफ्ट के अनुसार "टेलीकॉम सर्विसेस और टेलीकॉम नेटवर्क के प्रावधान के लिए, एक इकाई को लाइसेंस प्राप्त करना होगा।" ड्राफ्ट पर सार्वजनिक टिप्पणी की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है। एक अन्य महत्वपूर्ण खंड में, बुधवार देर रात जारी किए गए ड्राफ्ट बिल में टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की फीस और जुर्माना माफ करने का भी प्रस्ताव है। बिल का ड्राफ्ट सभी के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इंडियन कम्युनिकेशन बिल  2022 के ड्राफ्ट में कई नई चीजें शामिल की गई हैं।   भारत में कामकाज करने क लिए अब टेलीकॉम कंपनियों की तरह ही लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। वहीं OTT प्लेटफॉर्म्स को भी नए टेलीकम्युनिकेशन बिल में शामिल किया गया है। आपको बता दें सरकार ने उन प्रेस मैसेजों को छूट देने का प्रस्ताव दिया है, जो केंद्र या राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के भारत में प्रकाशित होने के लिए लक्षित हैं, जिन्हें इंटरसेप्ट किया जा सकता है। ड्राफ्ट बिल को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर डाला। ड्राफ्ट के अनुसार, प्रेस मैसेजों के लिए छूट रहेगी। ड्राफ्ट बिल में कहा गया है कि यदि कोई इंटरनेट या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस सरेंडर करने की पेशकश करता है तो ड्राफ्ट में फीस रिफंड का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा,  केंद्र टेलीकॉम नियम के अंतर्गत किसी भी लाइसेंस होल्डर या रजिस्टर्ड संस्था के लिए एंट्री फीस, लाइसेंस फीस, रजिस्ट्रेशन फीस या कोई अन्य फीस या चार्ज, ब्याज, अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना सहित किसी भी शुल्क को आंशिक या पूर्ण रूप से माफ कर सकता है। कहा जा रहा है कि सरकार ने ट्राई के अधिकारों को  भी कम करने का मन बना लिया है।  इस ड्राफ्ट के बाद हो सकता है कि ऑपरेटर व्हाटसप और टेलीग्राम का ऑफर करें। वहीं कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि सरकार लोगों की प्राइवेसी से खेल रही। माना ये भी जा रहा है सरकार व्हाट्सप पर कंट्रोल कर एन्क्रिप्शन  को समाप्त कर देगी।  जिससे लोग अब प्राइवेट बातें नहीं कर सकेंगे।  इसके साथ ही इसके जरिये सत्ता धारी पार्टी इसका लाभ भी उठा सकती है। 

MadhyaBharat 25 September 2022

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2024 MadhyaBharat News.