Since: 23-09-2009
लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रूपए का अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा
कोंडागांव जिले को वन डिस्ट्रीक वन प्रोडक्ट के तहत माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस आबंटित है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा इस दिशा में बेरोजगार युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण सुलभ कराया जायेगा। जिसके तहत इमली प्रोसेसिंग यूनिट, बेकरी, डेयरी उत्पाद, मसाला उद्योग, अचार-पापड़ एवं बड़ी उत्पाद सहित वनोपज आधारित खाद्य प्रसंस्करण यूनिट ईत्यादि की स्थापना और स्थापित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार के लिए के शासन की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजनान्तर्गत ऋण प्रदान करने हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कोण्डागांव से मिली जानकारी के अनुसार उक्त योजनान्तर्गत परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रूपए का अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। व्यक्तिगत उद्यमी, स्व-सहायता समूह, कृषक उत्पादक संगठन इस हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आधार कार्ड, पेन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक पासबुक, निवास संबन्धी आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कोण्डागांव या कार्यालयीन दूरभाष नम्बर +91-07786-242756 पर संपर्क किया जा सकता है।
MadhyaBharat
1 October 2022
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