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केरल उच्च न्यायालय ने कार्यवाही शुरू की
केरल उच्च न्यायालय ने पालकाड जिले में वेडक्कनचेरि में हुई बस दुर्घटना से उत्पन्न स्थिति पर स्वत: कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यायमूर्ति अनिल के0 नरेन्द्रन और न्यायमूर्ति पी0 जी0 अजित कुमार की खंडपीठ ने पुलिस और मोटरवाहन विभाग से दुर्घटना के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। पीठ ने जानना चाहा कि दुर्घटनाग्रस्त टूरिस्ट बस में प्रतिबंधित फ्लैश लाइटें और तेज आवाज में म्युजिक सिस्टम चलाने की अनुमति कैसे दी गई।
स्कूली बच्चों को लेकर एर्णाकुलम से ऊटी जा रही यह टूरिस्ट बस केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बस के पीछे से टकराकर उलट गई जिससे नौ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मृतकों में एक शिक्षक और पांच स्कूली बच्चे थे। दुर्घटना में राज्य परिवहन निगम की बस के तीन यात्री भी मारे गये। इस हादसे में 60 लोग घायल हो गये।
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