Since: 23-09-2009

  Latest News :
तृणमूल का कट मनी कल्चर हम खत्म करेंगे- अमित शाह.   भाजपा ने लद्दाख लोकसभा क्षेत्र से ताशी ग्यालसन को बनाया उम्मीदवार.   पर्याप्त संसाधनों के बिना मुफ्त उपहार का वादा करने से बचें राजनीतिक दल : नायडू.   आरक्षण व संविधान खत्म करने की अफवाह फैला रहा है विपक्षी गठबंधन : मोदी.   तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ी.   प्रधानमंत्री के बांसवाड़ा रैली में दिए बयान पर बिफरा विपक्ष.   बोर्ड पैटर्न पर हुई 5वीं और 8वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित.   कांग्रेस विधायक का अनोखा प्रदर्शन.   चाय बनाते समय गैस सिलेंडर फटा घर के उड़े परखच्चे.   कार ने बाइक को टक्कर मारी दो युवकों की मौत.   कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय के दामाद का निधन.   हार्वेस्टर पुल से गिरा तीन मृत.   कलेक्टर ने लापरवाह तीन शिक्षकों को किया निलंबित.   मोदी का कांग्रेस पर प्रहार बोले- कुछ लोग खुद को भगवान राम से बड़ा मानने लगे.   बंगुरसिया के पास कार पलटने से एक की मौत.   मारे गए 29 नक्सलियों पर कुल ईनाम की राशि हुई सार्वजनिक.   नक्सली आत्मसमर्पण कर दें अन्यथा दो-तीन वर्षों में नक्सलवाद को खत्म कर देंगे : अमित शाह.   मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास : नड्डा.  
उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में अलग-अलग राय दी
उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में अलग-अलग राय दी

उच्च न्यायालय ने  फैसला दिया था कि हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक प्रथा नहीं

 

उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले में अलग-अलग राय दी है। शीर्ष न्यायालय के फैसले के मद्देनजर कर्नाटक में शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध की अनुमति देने वाला उच्च न्यायालय का आदेश फिलहाल लागू रहेगा। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों का निपटारा करते हुए अपना फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने  फैसला दिया था कि हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक प्रथा नहीं है। उच्च न्यायालय ने राज्य के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी थी। इस मामले में आज फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति न्यायाधीश हेमन्त गुप्ता ने याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराया है। दूसरी ओर, न्यायाधीश सुधांशु धूलिया ने अपीलों पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के अनुसार हिजाब पहनना व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर है। खंडपीठ ने इस मामले में अलग-अलग राय होने पर यह मामला उचित दिशा-निर्देश के लिए प्रधान न्यायाधीश को भेजने का फैसला किया।

MadhyaBharat 13 October 2022

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2024 MadhyaBharat News.