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विधायक आजम खान दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा की सदस्‍यता से अयोग्‍य घोषित
विधायक आजम खान दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा की सदस्‍यता से अयोग्‍य घोषित

 

तीन साल की सजा के बाद आज़म की विधायकी अघोषित 

उत्‍तर प्रदेश में पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा की सदस्‍यता से अयोग्‍य घोषित कर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने रामपुर विधानसभा सीट रिक्‍त घोषित कर दी है। बृहस्‍पतिवार को आजम खान को हेट स्‍पीच मामले में तीन वर्ष की सजा सुनाई गई थी। उनके खिलाफ- 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काने वाला भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। भड़काऊ भाषण  देने के मामले में दोषी करार दिए गए सपा के वरिष्ठ नेता और रामपुर शहर सीट के विधायक मोहम्मद आजम खां  की विधानसभा की सदस्यता  शुक्रवार को समाप्त कर दी गई। इस मामले में गुरुवार को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 वर्ष की सजा सुनाई थी। आजम को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किये जाने के चुनाव आयोग का पत्र मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने इस बारे में देर शाम अधिसूचना जारी कर दी है। आजम की विधान सभा सदस्यता समाप्त होने के साथ ही रामपुर सीट रिक्त घोषित कर दी गई है। अब चुनाव आयोग रामपुर की रिक्त सीट के उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा। भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए निशांत मान ने सपा महासचिव व रामपुर शहर विधायक आजम खां को गुरुवार को तीन साल कैद व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 93 मुकदमों में फंसे आजम को यह पहली सजा है। सजा सुनाने के कुछ देर बाद ही उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। 

 

MadhyaBharat 29 October 2022

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