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नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के कंझावला में कार से स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारने और फिर उसे घसीटे जाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) जोड़ी गई है। इसकी पुष्टि बाहरी जिले के डीसीपी हरेन्द्र कुमार सिंह ने मांगलवार शाम को की। वहीं इस धारा को जोड़ने के लिए मृतका अंजलि के परिजनों ने घटना के बाद से किया था।
डीसीपी ने बताया कि हत्या की धारा जोड़ने के साथ ही पुलिस ने पीड़ित के परिवार को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) का रुख किया। पुलिस ने रिपोर्ट भी जमा करवा दी है। जिससे जल्द से जल्द पीड़िता के परिवार वालों को मुआवजा मिल सके।
पुलिस के अनुसार, हत्या के जुर्म में उम्रकैद और मौत की सजा का प्रावधान है। मामले के सात आरोपितों में से छह को प्रारंभिक तौर पर धारा 304 के तहत आरोपित किया गया था। इस बीच दिल्ली की एक सत्र अदालत ने घसीटने से जुड़े मामले में आरोपित आशुतोष भारद्वाज को मंगलवार को जमानत दे दी है।
उल्लेखनीय है कि सुल्तानपुरी मामले में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद धारा 302 लगाई गई। अंजलि की मौत के मामले में पहले धारा 279/304A/304/120B के तहत मामला दर्ज कर जांच चल रही थी, लेकिन तमाम फिजिकल, ओरल, फोरेंसिक और साइंटिफिक एविडेन्स के बाद धारा 304 की जगह 302 लगाई गई है।
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