Since: 23-09-2009

  Latest News :
पीएम मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भव्य स्वागत.   बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करने वाले TMC विधायक हुमायूं कबीर .   सरकार ने बदला फैसला: संचार साथी ऐप अब अनिवार्य नहीं.   प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब ‘सेवा तीर्थ’.   फिल्म \'धुरंधर\' पर दिल्ली हाई कोर्ट का सेंसर बोर्ड को निर्देश.   प्रधानमंत्री मोदी ने शिवगंगा बस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत पर जताया दुख.   भोपाल के बड़े तालाब में शुरू हुआ शिकारा सफर.   पर्यटन के लिए MP के बढ़ते कदम: भोपाल में डल झील जैसा अनुभव.   भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर सरकारी अवकाश.   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर को दिया आधुनिक गीता भवन का तोहफा.   रायसेन जिले के बरेली में बड़ा हादसा 40 साल पुराना पुल भरभराकर ढहा.   एनएसयूआई ने फार्मेसी काउंसिल अध्यक्ष संजय जैन काे छात्र से मारपीट के मामले में तत्काल पद से हटाने की मांग की.   CM विष्णु देव साय बोले: \'संविधान में आस्था रखकर आगे बढ़ रहा है भारत\'.   पीसीसी चीफ दीपक बैज का भाजपा पर हमला: सत्ता के लिए झूठ का आरोप.   जंगल, नदी और पहाड़ पार कर मतदाताओं तक पहुँच रहे कर्मचारी.   मतदाता सूची सुधार कार्य के दौरान बीएलओ के साथ अभद्रता .   हिड़मा की मौत के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलवाद खात्मे की कगार पर.   छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण.  
कंझावला हिट एंड रन केस: आरोपितों पर चलेगा हत्या का मुकदमा
new delhi,Kanjhawala, hit and run case

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के कंझावला में कार से स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारने और फिर उसे घसीटे जाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) जोड़ी गई है। इसकी पुष्टि बाहरी जिले के डीसीपी हरेन्द्र कुमार सिंह ने मांगलवार शाम को की। वहीं इस धारा को जोड़ने के लिए मृतका अंजलि के परिजनों ने घटना के बाद से किया था।

डीसीपी ने बताया कि हत्या की धारा जोड़ने के साथ ही पुलिस ने पीड़ित के परिवार को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) का रुख किया। पुलिस ने रिपोर्ट भी जमा करवा दी है। जिससे जल्द से जल्द पीड़िता के परिवार वालों को मुआवजा मिल सके।

 

पुलिस के अनुसार, हत्या के जुर्म में उम्रकैद और मौत की सजा का प्रावधान है। मामले के सात आरोपितों में से छह को प्रारंभिक तौर पर धारा 304 के तहत आरोपित किया गया था। इस बीच दिल्ली की एक सत्र अदालत ने घसीटने से जुड़े मामले में आरोपित आशुतोष भारद्वाज को मंगलवार को जमानत दे दी है।

 

उल्लेखनीय है कि सुल्तानपुरी मामले में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद धारा 302 लगाई गई। अंजलि की मौत के मामले में पहले धारा 279/304A/304/120B के तहत मामला दर्ज कर जांच चल रही थी, लेकिन तमाम फिजिकल, ओरल, फोरेंसिक और साइंटिफिक एविडेन्स के बाद धारा 304 की जगह 302 लगाई गई है।

MadhyaBharat 17 January 2023

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2025 MadhyaBharat News.