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एअर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को उसे एक लाख के बेल बॉन्ड पर छोड़ने का आदेश दिया। वह 6 जनवरी से पुलिस कस्टडी में है।जमानत पर फैसला एडिशनल सेशन जज हरज्योत सिंह भल्ला ने सुनाया। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस ने मिश्रा पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए जमानत याचिका का विरोध किया था।आरोपी शंकर ने पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में नशे में एक महिला पर पेशाब की थी। केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हुई दलीलें सुनने के बाद जस्टिस भल्ला ने कहा था कि जांच एजेंसी ने जिस गवाह का नाम लिया है, वह उसके पक्ष में ही गवाही नहीं दे रही है। शिकायतकर्ता के बयान और इला बेनर्जी (गवाह) के बयान में विरोधाभास है।हालांकि, आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने कोर्ट से कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने घटना के बाद टिकट की भरपाई मांगी थी और वे आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए राजी हो गई थीं।DGCA ने इस घटना के बाद एयरलाइन पर 30 लाख का जुर्माना लगाया। साथ ही पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। दूसरी तरफ एयरलाइंस के CEO कैंपबेल विल्सन ने जनवरी के पहले हफ्ते में ही फ्लाइट के 4 क्रू मेंमर्स और एक पायलट को ड्यूटी से हटा दिया है। इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।एयरलाइंस अपनी शराब परोसने की पॉलिसी की भी समीक्षा कर रही है। एअर इंडिया ने स्वीकार किया कि इन मामलों को फ्लाइट और एयरपोर्ट दोनों जगहों पर बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था।
MadhyaBharat
31 January 2023
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