Since: 23-09-2009

  Latest News :
प्रियंका गांधी बोलीं- हमारी सरकार आई तो किसान कर्जमाफी के लिए बनेगा स्थायी आयोग.   अधीर चौधरी ने कहा चुनाव हारा तो राजनीति छोड़ दूंगा.   एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 30 सीनियर क्रू-मेंबर्स को बर्खास्त किया.   पित्रोदा का बयान विपक्षी गठबंधन को अस्वीकार.   पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं राहुल गांधी : अमित शाह.   हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले- सरकार अल्पमत में नहीं कार्यकाल पूरा करेगी.   मुख्यमंत्री डॉ यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने गोविंद मालू के निधन पर जताया दुख.   सब इंस्पेक्टर के पैर में लगी गोली.   आरजीपीवी घोटाले में नया खुलासा.   धार में बोले नरेन्द्र मोदी- बाबा साहेब आम्बेडकर से घोर नफरत करती है कांग्रेस.   बारातियों से भरी बोलेरो और ट्रक की भीषण टक्कर में दो की मौत.   भोपाल में दिग्विजय सिंह ने पत्नी के साथ और राघोगढ़ में बेटे-बहू और भाई ने डाला वोट.   छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 57 सिविल जजों का किया तबादला.   महादेव सट्टा मामले में ईओडब्ल्यू ने प्रदेश के कई शहरों में दी दबिश.   सीजी बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित.   तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो पलटी एक की माौत.   जनता की सेवा के लिए रहें हमेशा तत्पर: हरिचंदन.   नए सत्र से ”न्योता भोजन” योजना बनेगी और अधिक प्रभावी.  
गलत बयानबाजी की भारत में कोई जगह नहीं है-सुप्रीम कोर्ट
गलत बयानबाजी की भारत में कोई जगह नहीं है

नेताओं की अक्सर गलतबाजी सामने आती है जिससे साम्प्रदायिक दंगे भड़कते हैं,सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हेट स्पीच और हेट क्राइम को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर हेट क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है। कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि देश में लगातार हेट स्पीच के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।साल 2021 में नोएडा में 62 साल के काजीम अहमद शेरवानी हेट क्राइम का शिकार हो गए थे। इसी मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी की है।हेट स्पीच के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की और सुनवाई शाम 6 बजे तक चलती रही। कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य अभद्र भाषा की समस्या को स्वीकार करता है तभी उसका एक समाधान निकाला जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि क्या हेट क्राइम को पहचाना जाएगा या इसे दबाने की कोशिश की जाएगी? ये हेट क्राइम है। क्‍या आप इसे कारपेट के नीचे दबा देंगे। अगर कोई व्यक्ति पुलिस के पास आता है और कहता है कि मैंने टोपी पहन रखी थी और मेरी दाढ़ी खींची गई और धर्म के नाम पर गाली दी गई। इसके बाद भी कोई केस दर्ज नहीं किया गया तो यह एक समस्या है। ऐसे पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि जो कोई पुलिस स्टेशन आ रहा है, उसे आरोपी जैसा महसूस नहीं कराया जाना चाहिए।साल 2021 में 62 साल के व्यक्ति ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि 4 जुलाई को वह नोएडा के सेक्टर 37 में अलीगढ़ जाने वाली बस का इंतजार कर रहा था। जब उन्हें कुछ लोगों ने लिफ्ट देने की पेशकश की। इसके बाद उन्होंने मुस्लिम होने पर टारगेट किया और गाली देते हुए मारपीट की। पीड़ित नोएडा के सेक्टर 37 में एक पुलिस चौकी गया। वहां कोई सीनियर पुलिस अफसर नहीं थे। केवल कांस्टेबल मौजूद थे। इसलिए कोई केस दर्ज नहीं किया गया।

MadhyaBharat 7 February 2023

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2024 MadhyaBharat News.