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छत्तीसगढ़ के कथित सेक्स सीडीकांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ फिर से मुकदमा चलेगा। रायपुर सेशन कोर्ट ने मार्च 2025 में सीबीआई की लोअर कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए जांच एजेंसी की रिव्यू पिटिशन को मंजूर कर दिया है। इस फैसले के बाद अब भूपेश बघेल और अन्य आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। कोर्ट ने भूपेश बघेल को नियमित तौर पर कोर्ट में पेश होने का निर्देश भी दिया है।
इससे पहले सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सभी धाराओं को हटाकर भूपेश बघेल को आरोपमुक्त कर दिया था। भूपेश के अधिवक्ता मनीष दत्त ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल ने न तो कोई सीडी बनाई और न ही बांटी। उन्होंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया। केस में भूपेश बघेल के अलावा कारोबारी कैलाश मुरारका, पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, विजय भाटिया और विजय पड्या को आरोपी बनाया गया था।
मामला अक्टूबर 2017 में सामने आया था, जब छत्तीसगढ़ में कथित सेक्स सीडी का खुलासा हुआ। भाजपा नेता प्रकाश बजाज ने पंडरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें ब्लैकमेलिंग और अश्लील वीडियो के जरिए पैसे की मांग का आरोप लगाया गया। पुलिस और सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए दिल्ली की एक दुकान तक ट्रेस किया, जिससे वर्मा और अन्य आरोपी सामने आए। इस मामले के एक अन्य आरोपी रिंकू खनूजा ने केस सामने आने के बाद आत्महत्या कर ली थी।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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