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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की नई एंटी नक्सल नीति घोषित कर दी गई है। शुक्रवार रात चली कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। अब प्रत्येक नक्सली को समर्पण करने पर प्रोत्साहन हेतु 25 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। सक्रिय, 5 लाख या अधिक के इनामी नक्सली को आत्मसमर्पण करने पर 10 लाख रुपए की राशि अलग से दी जाएगी। नई नीति में अन्य राज्यों के पीड़ित व्यक्ति को भी मुआवजा पाने का हकदार बनाने का प्रावधान किया गया है। समर्पण के समय प्रत्येक राउंड (गोली) जमा करने पर अब 5 रूपए की जगह 50 रुपए दिए जाएंगे।
नई नीति में पुलिस बल के शहीदों के परिजनों को अतिरिक्त राहत राशि के रूप में 20 लाख रुपये की राशि कृषि भूमि क्रय किये जाने के उद्देश्य से दी जाएगी। 3 वर्ष के अंदर कृषि भूमि क्रय करने पर 2 एकड़ भूमि तक पंजीयन शुल्क में पूरी छूट दी जाएगी। घायल जवानों को आवश्यकता होने पर कृत्रिम अंग प्रदान किये जाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही नक्सल व्यक्तियों - परिवारों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए प्रावधान बनाये गये है । इसमें फैसला जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समिति करेगी। पुनर्स्थापना में कठिनाई होने पर राज्य स्तर पर अपर मुख्य / प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है।
नक्सल पीड़ित व्यक्तियों हेतु प्रमुख प्रावधानों में हत्या,मृत्यु, चोट, संपत्ति एवं जीविकोपार्जन क्षति पर पूर्व में देय मुआवजा राशि में दोगुनी तक वृद्धि की गयी है। परिवार के कमाने वाले व्यक्ति के हत्या प्रकरण में अनुकम्पा नियुक्ति की तर्ज पर शासकीय सेवा प्रदान की जाएगी। यदि शासकीय सेवा नहीं दी जाती तब कृषि भूमि क्रय करने हेतु 15 लाख की अतिरिक्त राशि दी जाएगी तथा 3 वर्ष में कृषि भूमि क्रय करने पर 02 एकड़ तक भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी / पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट दी जाएगी। सभी विभागों को नई नीति लागू करने के लिये नियमों / प्रावधानों में संशोधन हेतु 60 दिन का समय दिया गया है।
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