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बिलासपुर /रायपुर।दो हजार करोड़ रुपये शराब घोटाला मामले में आरोपित अनवर ढेबर समेत चार लोगों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को खारिज कर दिया।सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति गौतम भादुडी की कोर्ट ने अनवर ढेबर की रेगुलर याचिका को खारिज करते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया ।
हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, नितेश पुरोहित और आबकारी विभाग के विशेष सचिव रहे अरुणपति त्रिपाठी की ओर से लगाई गई थी। चारों आरोपितों को पिछले दिनों ईडी ने गिरफ्तार किया था। अरुणपति त्रिपाठी, नितेश पुरोहित और पप्पू ढिल्लन समेत अनवर ढेबर की की अंतरिम बेल भी खारिज कर दी गई है।
ईडी ने अनवर ढेबर को 2 हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाला का दोषी बताया है। गिरफ्तारी के बाद ढेबर को हाईकोर्ट ने स्वास्थ्यगत कारणों को लेकर अन्तरिम जमानत पर छोड़ा गया था।
ईडी ने मई महीने में अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया था और कहा कि साल 2019 से 2022 तक 2000 करोड़ का अवैध धन शराब के जरिए कमाया। जिसे दुबई में अपने साथी विकास अग्रवाल के जरिए खपाया। ईडी की ओर से कहा गया कि अनवर ने अपने साथ जुड़े लोगों को परसेंटेज के मुताबिक पैसे बांटे और बाकी की बड़ी रकम अपने पॉलीटिकल मास्टर्स को दी है। इसके बाद इस मामले में आबकारी विभाग के अधिकारी एपी त्रिपाठी, कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन, नितेश पुरोहित और अरुनपति त्रिपाठी को भी गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में ईडी ने अरुनपति त्रिपाठी और अफसर अनिल टुटेजा से 121. 87 करोड़ की 119 अचल संपत्ति अटैच की है। शराब घोटाला मामले में अब तक प्रदेश में कुल 180 करोड़ की संपत्ति अटैच की जा चुकी है।
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