Since: 23-09-2009
रायपुर। राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से 15 अक्टूबर तक पांच लाख 449 वॉल राइटिंग, पोस्टर, बैनर इत्यादि हटाने की कार्यवाही की गई हैं। सार्वजनिक संपत्तियों से तीन लाख 37 हजार 060 और निजी संपत्तियों से एक लाख 63 हजार 389 प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं।
राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि, सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कुल पांच लाख 51 हजार 699 प्रकरण चिन्हांकित किए गए हैं। इनमें तीन लाख 61 हजार 378 सार्वजनिक संपत्तियों से और एक लाख 90 हजार 321 प्रकरण निजी संपत्तियों से संबंधित हैं। अधिनियम के तहत प्रदेश भर में अब तक दो लाख 33 हजार 074 वॉल राइटिंग, एक लाख 58 हजार 810 पोस्टर, 70 हजार 405 बैनर और 90 हजार 669 अन्य प्रचार सामग्रियों की पहचान की गई है।
MadhyaBharat
17 October 2023
All Rights Reserved ©2025 MadhyaBharat News.
Created By: Medha Innovation & Development
|