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रायगढ़। विधानसभा निर्वाचन संबंधी कार्य निर्विघ्न एवं निष्पक्षतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने रायगढ़ जिले में समस्त देशी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा दुकानें, समस्त होटल बार एवं देशी मदिरा वेयर हाउस को 15 नवंबर सायं 5 बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक पूर्णत: बंद रखने हेतु निर्देश दिए हैं।
इस अवधि में मदिरा का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह मतगणना तिथि 3 दिसंबर को भी मतगणना स्थल अंतर्गत समस्त मदिरा दुकानें, होटल बार एवं देशी मदिरा वेयरहाउस सम्पूर्ण दिवस के लिए बंद रखे जायेंगे। मतदान अवधि में उड़ीसा राज्य के सीमावर्ती जिला झारसुगुड़ा की 3, बरगढ़ की 20 और सुंदरगढ़ की 7 मदिरा दुकानें भी मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व 15 नवंबर सायं 5 बजे से लेकर 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक बंद रखी जाएगी। शुष्क अवधि में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
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