Since: 23-09-2009

  Latest News :
माकन की टिप्पणी पर भड़की आआपा.   कश्मीर में भीषण शीतलहर पानी की आपूर्ति लाइनें जमीं .   बसपा ही एक ऐसी पार्टी जो गरीब कार्यकर्ताओं की कमाई पर निर्भरः मायावती .   केजरीवाल से मिलने पहुंचे दिल्ली वक्फ़ बोर्ड के इमामों और मोअज्जिन को पुलिस ने रोका.   जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए घटक दलों के नेताओं ने की बैठक.   प्रधानमंत्री ने केन-बेतवा लिंक परियोजना का किया शिलान्यास.   हर घर जल योजना को पलीता लगाते जल निगम एवं पीएचई मंत्री ने लगाई फटकार.   भाजपा कार्यालय में मना वीर बाल दिवस.   मंत्रि-परिषद ने दी मध्य प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2024 लागू करने की स्वीकृति.   सीधी में बिजली टावर गिरने से तीन लाेगाें की माैत.   अटल जी के सपने को साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी : केंद्रीय मंत्री पाटिल.   परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी.   एक ही परिवार के धर्मांतरित सात सदस्याें ने घर वापसी की.   भाजपा अनुशासित पार्टी सर्वानुमति से हुए मंडल अध्यक्षों के चुनाव : उप मुख्यमंत्री साव.   वीर बाल दिवस हम सभी की राष्ट्र निर्माण के प्रति जिम्मेदारी को समझने का देता है अवसर : मुख्यमंत्री साय.   आरक्षक की माेटरसाइकिल अनियंत्रित हाेकर ट्रांसफार्मर से टकराई.   अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार युवकाें काे मारी टक्कर दाे की माैत.   सबसे ऊंचे नक्‍सली स्मारक काे जवानों ने बम विस्फाेट से उड़ाया.  
पूर्व सीएम शिवराज पहुंचे मानहानि मामले में राहत पाने एमपी हाईकोर्ट
jabalpur, Former CM Shivraj ,MP High Court

जबलपुर। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, एमपी- एमएलए कोर्ट जबलपुर में लंबित 10 करोड़ की मानहानि के मामले में सुनवाई के एक दिन पहले हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने एमपी- एमएलए कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण को खारिज किए जाने की मांग वाली याचिका दाखिल की है।

हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन सिंह ने पक्ष रखा। वहीं विवेक तन्खा की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने भी अपनी प्राथमिक आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दाखिल की गई याचिका की प्रति उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। सुनवाई के उपरांत जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इस दौरान विवेक तंखा ने याचिकाकर्ताओ की ओर से पंचायत और निकाय चुनाव में रोटेशन और परिसीमन को लेकर पैरवी की थी। उस वक्त बीजेपी नेताओं की तमाम बयानबाजी के बीच राज्यसभा सांसद विवेक तंखा ने भी अपनी सफाई देते हुए बयान जारी किया था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण को रद्द किए जाने के आदेश के बाद बीजेपी नेताओं ने अधिवक्ता एवं कांग्रेस नेता विवेक तंखा को ओबीसी विरोधी नेता बताया था। इसके बाद विवेक तंखा द्वारा मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और तत्कालीन मंत्री भूपेंद्र सिंह को नोटिस भेजकर उनकी मानहानि करने का आरोप लगाया और साथ ही उनसे माफी मांगने को कहा। कानूनी नोटिस के बावजूद जब बीजेपी के तीनों नेताओं ने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया गया।

MadhyaBharat 21 March 2024

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2024 MadhyaBharat News.