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जबलपुर। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, एमपी- एमएलए कोर्ट जबलपुर में लंबित 10 करोड़ की मानहानि के मामले में सुनवाई के एक दिन पहले हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने एमपी- एमएलए कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण को खारिज किए जाने की मांग वाली याचिका दाखिल की है।
हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन सिंह ने पक्ष रखा। वहीं विवेक तन्खा की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने भी अपनी प्राथमिक आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दाखिल की गई याचिका की प्रति उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। सुनवाई के उपरांत जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इस दौरान विवेक तंखा ने याचिकाकर्ताओ की ओर से पंचायत और निकाय चुनाव में रोटेशन और परिसीमन को लेकर पैरवी की थी। उस वक्त बीजेपी नेताओं की तमाम बयानबाजी के बीच राज्यसभा सांसद विवेक तंखा ने भी अपनी सफाई देते हुए बयान जारी किया था।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण को रद्द किए जाने के आदेश के बाद बीजेपी नेताओं ने अधिवक्ता एवं कांग्रेस नेता विवेक तंखा को ओबीसी विरोधी नेता बताया था। इसके बाद विवेक तंखा द्वारा मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और तत्कालीन मंत्री भूपेंद्र सिंह को नोटिस भेजकर उनकी मानहानि करने का आरोप लगाया और साथ ही उनसे माफी मांगने को कहा। कानूनी नोटिस के बावजूद जब बीजेपी के तीनों नेताओं ने माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया गया।
MadhyaBharat
21 March 2024
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