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नगर पालिका वार्ड आरक्षण मामले में जवाब-तलब
इटारसी नगर पालिका वार्ड आरक्षण मामले में जबलपुर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने नगर पालिका वार्ड आरक्षण मामले में जवाब-तलब कर लिया है। मामले में राज्य शासन के साथ चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी किए गए हैं। याचिकाकर्ता इटारसी निवासी शंकर लाल यादव की ओर से अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी, असीम त्रिवेदी, अपूर्व त्रिवेदी, आनंद शुक्ला व आशीष तिवारी ने पक्ष रखा। उन्हाेंने दलील दी कि पूर्व में एसटीएससी के लिए किए गए आरक्षण को यथावत रखा गया, जो कि एसडीओ द्वारा किया गया था। जबकि विहित प्राधिकारी नियमानुसार कलेक्टर थे, एससी एसटी का आरक्षण नियम विरुद्ध है। इसमें किए गए आरक्षण में ओबीसी को 25 प्रतिशत से अधिक आरक्षण प्रदान किया गया है। जो कि निर्वाचन नियमों के विरुद्ध है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि नवीन आरक्षण में ओबीसी सीटों का आरक्षण बिना लाट डाले किया गया जो कि नियम विरुद्ध है।
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