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पुराने अवैध निर्माण हटे नहीं , नए बना दिए गए
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अवैध धर्मस्थलों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। जबलपुर हाई कोर्ट ने अवैध धर्मस्थल मामले में दायर अवमानना याचिका पर सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने बचे हुए हुए स्थलों को न हटाए जाने के मामले में जबलपुर नगर निगम को जमकर फटकार लगाई है। अवमानना याचिकाकर्ता अधिवक्ता सतीश वर्मा अधिवक्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि मूल आदेश में दिए गए अवैध धर्म स्थलों को अब तक नहीं हटाया है। दूसरी ओर नए बनवा दिए गए हैं। इससे रोड चौड़ी करने, नाली निर्माण या फुटपाथ बनाने में विलंब हो रहा है। कैंटोनमेंट, रेलवे और आर्मी एरिया के अवैध निर्माण भी कलेक्टर जबलपुर की उदासीनता के कारण नहीं हटाए जा सके हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि ओमती में मशीन वाले बाबा की मजार, हनुमान मंदिर दमोहनाका सहित बहुत से धार्मिक स्थलों पर अभी तक कोई कार्रवाई नही की गई है। कोर्ट ने बचे स्थलों की लिस्ट याचिकाकर्ता से मांगी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। लेकिन कोर्ट के इस फटकार के बाद नगर निगम क्या कार्रवाई करता है ये सोचने का विषय है।
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