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हाई कोर्ट ने 14 साल की लड़की को गर्भपात की अनुमति दी
हाई कोर्ट ने 14 साल की लड़की को गर्भपात की अनुमति दी

 

विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम  कराएगी गर्भपात 

 

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में 14 साल की लड़की को  गर्भपात कराने की अनुमति दी है। कोर्ट ने सिम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा गर्भपात कराने व पूरी सावधानी बरतने का निर्देश दिया है।  आदेश से पूर्व हाई कोर्ट ने सिम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों से स्वास्थ्य परीक्षण कर गर्भपात कराने या ना कराने के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी। चिकित्सकों की टीम ने 27 माह के गर्भ को गिराने की सहमति दी। चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने गर्भपात का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें 14 साल की लड़की को रिश्तेदार ने प्रेमजाल में फंसा लिया गया था। शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया । लगातार दैहिक शोषण के चलते जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई। बेटी ने अपनी मां को रिश्तेदार युवक द्वारा दुष्कर्म करने की बात बताई। स्वजनों की रिपोर्ट और चिकित्सकीय जांच के बाद पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि उसकी बेटी 14 वर्ष की है।  27 सप्ताह का गर्भावस्था में है। मामले की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोशी के सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस कोशी ने सिम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बनाकर चिकित्सकीय परीक्षण करने और यह रिपोर्ट देने कहा था कि लंबी अवधि के गर्भ ठहरने की स्थिति में गर्भपात कराना ठीक रहेगा या नहीं। वहीं  विशेष्ाज्ञ चिकित्सकों ने कोर्ट को बताया कि 27 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने पीड़िता का गर्भपात कराने का निर्देश दिया है। 

MadhyaBharat 23 July 2022

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