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हाई कोर्ट किसानो का भुगतान नहीं करने पर सख्त
हाई कोर्ट किसानो का भुगतान नहीं करने पर सख्त

 

पिछले चार वर्ष से गेहूं खरीदी का भुगतान नहीं हुआ

 

हाई कोर्ट ने किसानों को गेहूं खरीदी के पैसों का भुगतान नहीं करने पर सख्त टिप्पणी की है। आपो बता दें पिछले चार वर्ष से गेहूं खरीदी का भुगतान नहीं हुआ है। कटनी के प्रमोद कुमार चतुर्वेदी सहित आठ किसानों ने वर्ष 2019 में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि किसानों ने वर्ष 2018 में अप्रैल-मई माह में गेहूं बेचा था। जब पैसा नहीं मिला तो किसानों ने 2019 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की। शासन की ओर से पैनल लायर जितेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि महाधिवक्ता कार्यालय से तीन बार रिमाइंडर भेजा गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने जुर्माने की राशि जमा करने की शर्त पर जवाब के लिए अंतिम मोहलत दी  है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा कि सरकार एक तरफ तो खुद को किसान हितैषी बताती है। लेकिन दूसरी तरफ किसानों से जुड़े मुद्दे पर पिछले तीन साल से जवाब तक पेश नहीं कर सकी है। दरअसल, वर्ष 2018 में खरीदे गए गेहूं का किसानों को अब तक भुगतान न करना सरकार के दोहरे चरित्र को दर्शाता है।

 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। यह राशि जवाब पेश नहीं करने के दोषी अधिकारी से 10 दिन के भीतर वसूल कर हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा कराई जाए। कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा कराने की शर्त पर ही सरकार को जवाब पेश करने 10 दिन की मोहलत दी है। 

 

MadhyaBharat 6 August 2022

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