Since: 23-09-2009
प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास लैंगी में 22 जनवरी की रात 9.30 बजे छात्रावास अधीक्षक के कमरे में प्रदीप कुमार टोप्पो सहायक शिक्षक एलबी, शासकीय प्राथमिक शाला मोहनपुर, संकुल केन्द्र चंद्रौटी एक महिला को लेकर गया था। ये देखकर रात करीब 11.30 बजे छात्रावास के चौकीदार और छात्रों ने सहायक शिक्षक को उस कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया।इसकी सूचना डायल 112 और पसान पुलिस को दी गई। रात में पुलिस ने यहां पहुंचकर छात्रावास अधीक्षक के कमरे का ताला खोलकर प्रदीप कुमार टोप्पो और महिला को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस उन्हें थाने ले गई। इसके बाद दोनों से पूछताछ हुई। मामले की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को दी गई। उन्होंने जांच कराई, तो छात्रों की शिकायत सही पाई गई। विकासखंड शिक्षा अधिकारी पोड़ी-उपरोड़ा के द्वारा जांच प्रतिवेदन सौंपा गया। महिला के ससुर ने भी बहू के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को आवेदन सौंपा।जिला शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आदेश में लिखा है कि विकासखंड पोड़ी-उपरोड़ा के खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। सहायक शिक्षक का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत पाया गया है। जिसे देखते हुए सहायक शिक्षक प्रदीप कुमार टोप्पो के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक शिक्षक टोप्पो का मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पाली होगा। निलंबन अवधि में उनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
MadhyaBharat
All Rights Reserved ©2023 MadhyaBharat News.
Created By:
![]() |